मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा
इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ग़रीब परिवार की लड़कियों, विधवाओं/निराश्रित महिलाओं की लड़कियों की शादी के लिए अनुदान प्रदान करती है।
विधवाओं/निराश्रित महिलाओं की लड़कियों, अनाथ बालिकाओं (जिनकी पारिवारिक आय एक लाख से कम है) की शादी के लिए
51 हजार
रुपए शगुन देती है।
ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जाति, डीटी और टपरीवासी के परिवार को
71 हजार
रुपए का शगुन देती है।
अन्य जाति के सभी वर्ग के ग़रीब परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है उन परिवार को
31 हजार
रुपए का अनुदान देती है।
वहीं हरियाणा सरकार द्वारा सामूहिक विवाह और दिव्यांगजन के विवाह पर
51 हजार
रुपए तक का शगुन दिया जाता है।
पति-पत्नी दोनो दिव्यांगजन है तो
51 हजार
रुपए और दोनों में से एक दिव्यांग है तो
31 हजार
रुपए का शगुन दिया जाता है।
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